शानन पावर प्रोजेक्ट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 8 नवंबर तक जवाब देने का दिया निर्देश

Himachal News

आज उच्चतम न्यायालय में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पंजाब सरकार के सिविल सूट को खारिज करने की मांग की गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार द्वारा दायर किया गया सिविल सूट एक ट्रीटी और एग्रीमेंट पर आधारित है, और संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत ऐसे सूट सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलाए जा सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार की दलीलें सुनने के बाद पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया और उसे 8 नवंबर तक जवाब देने का आदेश दिया। इसके साथ ही, भारत सरकार को भी इस मामले में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि यह मामला शानन पावर प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस और पंजाब सरकार के अधिकार को लेकर है।

हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि 1925 में मंडी के राजा ने इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन 99 साल की लीज पर दी थी, जो मार्च 2024 में समाप्त हो चुकी है। अब लीज खत्म होने के बाद शानन प्रोजेक्ट पर हिमाचल प्रदेश और उसकी जनता का हक बनता है।

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