शिमला जिले की 29 गैस एजेंसियों के लिए रूट चार्ट अनिवार्य, उपायुक्त ने दी मंजूरी

Himachal News

शिमला।
जिला शिमला में एलपीजी उपभोक्ताओं को समयबद्ध और सुचारू गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जिले की 29 गैस एजेंसियों के लिए रूट चार्ट को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। अब जिले के सभी क्षेत्रों और फोकल प्वाइंट्स पर गैस सिलेंडर वितरण इसी निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार किया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि जिले में कार्यरत सभी गैस एजेंसियों के लिए रूट चार्ट का पालन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को तय समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके और किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इस संबंध में जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला नरेंद्र कुमार धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी अपरिहार्य कारणवश तय तिथि पर गैस आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है, तो संबंधित एजेंसी द्वारा अगले दिन सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप ग्रुप या दूरभाष के माध्यम से पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी गैस एजेंसियों को रूट चार्ट का कड़ाई से पालन करना होगा। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिलेगा।

जिला नियंत्रक ने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक गैस सिलेंडर डिलीवरी वाहन में लाउड स्पीकर, वजन तोलने की मशीन, गैस लीक जांच उपकरण, रूट चार्ट और निर्धारित शुल्क की प्रति रखना अनिवार्य होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सकेगी।

उन्होंने बताया कि रूट चार्ट की प्रतियां संबंधित गैस एजेंसियों के कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेंगी। उपभोक्ता किसी भी जानकारी के लिए अपनी गैस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, जिला नियंत्रक कार्यालय शिमला के दूरभाष नंबर 0177-2657022 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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