मंडी
शिमला के संजौली में नए कानून के तहत धारा 163 लगने के बाद अब मंडी शहर में भी जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू की है। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 13 सितंबर को मंडी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 मंगवाईं, वार्ड नंबर 13 थनेहड़ा, वार्ड नंबर 12 भगवाहन मुहल्ला, वार्ड नंबर 8 पैलेस-1, वार्ड 9 पैलेस-2, वार्ड नंबर 10 सुहड़ा मुहल्ला, वार्ड नंबर 11 समखेतर के क्षेत्र में बिना अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होने, लाठी, खंजर, लाठी, भाले, तलवार, गैंती, फावड़ा आदि सहित घातक हथियार और शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए हैं।किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान, सड़क और पूजा/प्रार्थना स्थलों आदि पर जलाने के लिए अग्नि मशाल, मोमबत्ती, पुतला, टायर आदि सहित किसी भी प्रकार की ज्वलनशील वस्तुएँ लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। हथियारों, लाठी आदि के साथ सार्वजनिक स्थानों पर ड्रिल करने पर प्रतिबंध लगाया है।सड़कों, गलियों में चलने वालों, चलती या खड़ी गाड़ियों पर पटाखे फोड़ने या फेंकने, सार्वजनिक स्थानों पर, आम जनता, विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर पत्थर या कोई आपत्तिजनक सामग्री फेंकने पर प्रतिबंध रहेगा।इस दौरान सार्वजनिक रैली, बिना अनुमति के जुलूस और भूख हड़ताल, धरना, नारे सहित सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, फुटपाथ और यातायात की सामान्य आवाजाही आदि में बाधा उत्पन्न करने पर प्रतिबंध रहेगा।इसके साथ ही अस्पताल, न्यायालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि के पास उच्च मात्रा में लाउडस्पीकर का उपयोग करने, भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक भाषण, नारे, बैनर, उत्पीड़न, दीवार लेखन आदि या राज्य विरोधी/राष्ट्र विरोधी, हरे रंग की सेना की वर्दी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।यह आदेश सम्पूर्ण मंडी शहर में 13 सितम्बर को प्रभावी रहेंगे।आदेशों के अनुसार अनाधिकृत निर्माण के एक मामले की सुनवाई आयुक्त, नगर निगम, मंडी की अदालत में 13 सितम्बर को सूचीबद्ध की गई है। कुछ सोशल मीडिया हैंडलर मामले की सुनवाई के दौरान लोगों से नगर निगम कार्यालय के आसपास इकट्ठा होने की अपील कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए गए है।यह आदेश मजिस्ट्रेट कानून एवं व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी और अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, अग्निशमन सेवाएँ, पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल और अन्य सुरक्षा बल जो पुलिस के अधीन हैं। पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल और अन्य सुरक्षा बल जो राज्य या केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। बिजली, पानी और नगरपालिका सेवाएँ चिकित्सा आपातकाल में शामिल वाहन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लागू नहीं होंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।