महर्षि वाल्मीकि सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी

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हिमाचल सरकार ने महर्षि वाल्मीकि सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य ओडीएफ प्लस मॉडल गांवों में व्यापक स्वच्छता और सफाई हासिल करने के लिए ग्राम पंचायतों को मान्यता देना और पुरस्कृत करना है। इसमें प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र स्वच्छता बनाए रखना शामिल है।विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि स्वच्छ हिमाचल के लक्ष्य को प्राप्त करने प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है। उन्होंने बताया कि पुरस्कार के लिए पात्रता मानदण्डों में प्रभावी स्वच्छता कार्य, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कुशल अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी और अभिनव प्रयास शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया एक स्कोरिंग पैटर्न पर आधारित होगी जो विभिन्न स्वच्छता मापदण्डों को महत्व देती है। इसमें ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और ओडीएफ प्लस मॉडल गांव का दर्जा हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।विजेता ग्राम पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है। खण्ड स्तर पर प्रत्येक खण्ड में एक पंचायत के लिए एक लाख रुपये, जिला स्तर पर यदि किसी जिला में 300 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं तो दो ग्राम पंचायतें तीन-तीन लाख रुपये का पुरस्कार प्राप्त कर सकती हैं, सम्भाग स्तर पर प्रत्येक सम्भाग स्तर में एक पंचायत के लिए 5 लाख रुपये और राज्य स्तर पर एक पंचायत के लिए 10 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि सम्पूर्ण और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर मूल्यांकन समितियां स्थापित की जाएंगी। खण्ड स्तर पर आवेदन 30 जून, 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे और विजेताओं की घोषणा 20 अगस्त, 2025 को की जाएगी। जिला स्तर के पुरस्कारों की घोषणा 14 सितम्बर, उप-मण्डल स्तर के विजेताओं की घोषणाा 10 अक्तूबर और राज्य स्तरीय पुरस्कार की विजेता पंचायत की घोषणा 30 अक्तूबर को की जाएगी।.0.

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