सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

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शिमला
मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत में हुई. सोमवार को कंगना रनौत के वकील ने अदालत में रिप्लाई दाखिल किया है. वहीं याचिकाकर्ता लायक राम नेगी के वकील की ओर से रिजॉइंडर दायर करने के लिए वक्त मांगा गया है. मामले की अगली सुनवाई अब चार हफ्ते बाद होगी.

बता दें कि प्रार्थी लायक राम नेगी ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र को गलत तरीके से अस्वीकृत करने का आरोप लगाते हुए मंडी सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है. प्रार्थी लायक राम के मुताबिक, नामांकन अस्वीकार होने के कारण वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाया. प्रार्थी के मुताबिक यह कोई बड़ी त्रुटि नहीं थी, जिसके कारण उसका नामांकन अस्वीकार कर दिया जाता. प्रार्थी का कहना है कि यदि उसे चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता तो संभवतः वह लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब होता. प्रार्थी ने मंडी सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की गुहार लगाई है, ताकि दोबारा इस सीट के लिए चुनाव हो सके. प्रार्थी लायक राम वन विभाग से रिटायर हुए हैं. रिटायर होने पर उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी जरूरी नो ड्यू सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे.

नामांकन के दौरान प्रार्थी को कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों की ओर से सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट भी देने होंगे. यह सभी प्रमाण पत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया. 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी. अगले दिन उन्होंने इन प्रमाण पत्र को लेने से इनकार कर दिया. इसी के चलते याचिकाकर्ता ने मंडी संसदीय क्षेत्र में हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग उठाई है।

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