कांग्रेस के बागी निष्कासित विद्यायकों को सर्वोच्च न्यायालय से भी झटका, विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से किया इंकार

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कांग्रेस के बागी निष्कासित विद्यायकों को सर्वोच्च न्यायालय से भी झटका, विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 18 मार्च को स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा हिमाचल प्रदेश विधानसभा से छह बागी कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान फैसला प्रदेश विधानसभा के फेवर में आया है।

इसमें कहा गया कि अदालत नोटिस जारी कर सकती है लेकिन अयोग्यता या नये चुनाव पर रोक नहीं लगाई जा सकती. शीर्ष अदालत ने छह बागी कांग्रेस नेताओं की उन्हें अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर संबंधित उत्तरदाताओं को नोटिस भी जारी किया।

रविवार को छह अयोग्य कांग्रेस विधायकों और तीन निर्दलीय विधायकों ने कहा था कि वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे. कांग्रेस पार्टी के अयोग्य विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो चैतन्य शर्मा के साथ-साथ निर्दलीय विधायक – होशियार सिंह, आशीष शर्मा और के एल ठाकुर शामिल हैं। अब हिमाचल प्रदेश में छह विधानसभा सीटों पर एक जून को लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के साथ उपचुनाव होंगे, जो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले छह कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता के कारण पैदा हुई रिक्तियों पर होंगे। पिछले महीने और सदन में कटौती प्रस्ताव के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था।

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